उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पैपरा एक्ट-1995 में अनाधिकृत कॉलोनी संशोधन में कटौती करने वाले को 2024 संशोधन के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग द्वारा कुल 15 अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर और अनाधिकृत कन्स्ट्रक्टर के खिलाफ F. .. आर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग जिला अमृतसर में समय-समय पर विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों के अवसरों की जांच कर रही है, संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कार्य रोकने के लिए संबंधित थानाधिकारी को आगे की कानूनी कार्यवाही करने को कहा जा रहा है।
जिला टाउन प्लानर (विनियमन), अमृतसर आम जनता से अपील करता है कि जिन अवैध कॉलोनियों को पुडा विभाग द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, वे प्लाट की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार प्लाट खरीदने से पहले पुडा द्वारा उस कॉलोनी से संबंधित स्वीकृति प्राप्त करवा लें। मांग जरूर करें ताकि उनका पैसा न जाए और उन्हें परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड़ा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके ही निर्माण कराया जाए।