खबरीलाल टाइम्स, पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत ADA के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह पधारे ।। एस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पी। सी. जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जगबीर सिंह, उप मंडल अभियंता (जेएएस), एडीए, अमृतसर और थाना छटीविंड के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में एस द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए अमृतसर-तारन तारन रोड से गांव छटीविंड तक। लिंक रोड पर बन रही किंग एवेन्यू नामक अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी दी कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर ग्राम चाटीविंड में विकसित हो रही नई अनाधिकृत कॉलोनी किंग एवेन्यू के काम को रोकते हुए विध्वंस प्रक्रिया की गई है, क्यों तथाकथित अनाधिकृत कॉलोनी के मालिक सरकार के निर्देशों के बावजूद सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पैपरा एक्ट-1995 में अनाधिकृत कॉलोनी संशोधन में कटौती करने वाले को 2024 संशोधन के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग द्वारा कुल 15 अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर और अनाधिकृत कन्स्ट्रक्टर के खिलाफ F. .. आर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग जिला अमृतसर में समय-समय पर विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों के अवसरों की जांच कर रही है, संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर कार्य रोकने के लिए संबंधित थानाधिकारी को आगे की कानूनी कार्यवाही करने को कहा जा रहा है।
जिला टाउन प्लानर (विनियमन), अमृतसर आम जनता से अपील करता है कि जिन अवैध कॉलोनियों को पुडा विभाग द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, वे प्लाट की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार प्लाट खरीदने से पहले पुडा द्वारा उस कॉलोनी से संबंधित स्वीकृति प्राप्त करवा लें। मांग जरूर करें ताकि उनका पैसा न जाए और उन्हें परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड़ा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके ही निर्माण कराया जाए।

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