- 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन।
- 50 वर्ष की आयु से प्रारंभिक सदस्य पेंशन।
- सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन।
- सदस्य या पेंशनभोगी की मृत्यु पर विधवा/विधुर पेंशन।
- सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक समय में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।
- यदि परिवार में कोई जीवनसाथी न हो या जीवनसाथी की मृत्यु हो जाए तो सदस्य की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाएगी।
- विकलांग बच्चे/अनाथ के सम्पूर्ण जीवन के लिए विकलांग बच्चा/अनाथ पेंशन।
- सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी तथा ईपीएस, 1995 के तहत यदि कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा विधिवत् नामित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा।
- सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को पेंशन, बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।
- सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।
वर्ष | ईपीएस-95 के अंतर्गत कुल पेंशनभोगी |
2019-20 | 6682717 |
2020-21 | 6919823 |
2021-22 | 7273898 |
2022-23 | 7558913 |
2023-24 | 7849338 |