खबरीलाल टाइम्स, अमृतसर, पंजाब डेस्क: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत विभिन्न लाइसेंस धारकों के आईईएलटीएस और कंसल्टेंसी के कोचिंग संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।


अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि इन एजेंसियों से इस कार्यालय में लाइसेंस रिन्यू करवाने का अनुरोध किया गया है कि उन्होंने अपना आव्रजन कार्यालय बंद कर दिया है और कुछ एजेंसियां अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने को तैयार नहीं हैं, जिसके आधार पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ग्रैंड लॉज़ इंटरनेशनल इमिग्रेशन एस चलाया। सी. ਓ. 122,3rd मंजिल, जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रंजीत एवेन्यू, अमृतसर; तुली अकादमी 9AB। न्यू लॉरेंस रोड, बी के सामने। बी. के. डी. एवी. कॉलेज अमृतसर; लिंगुआ फ्रांस, एस. सी. F69 फर्स्ट फ्लोर कबीर पार्क, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने अमृतसर और इंग्लिश हब 485/B मैकलोड रोड रानी का बाग, अमृतसर के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।


उन्हें बताया गया कि इसके अलावा, यदि अधिनियम/नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की कथित लाइसेंस या उसकी फर्म के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस लाइसेंस धारक/फर्म का मालिक/प्रोपराइटर सभी तरफ से उत्तरदायी होगा और मुआवजा उक्त लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

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