साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 19 दिसंबर 2025

जिला मजिस्ट्रेट साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती कोमल मित्तल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46 ऑफ 2023) के अध्याय 11 (धारा 163) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करने, नारे लगाने तथा पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कई बार राजनीतिक संगठनों, यूनियनों आदि द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किए जाते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इससे आम जनता की जान-माल तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचने का भी खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार के प्रदर्शन तथा नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आदेश अर्धसैनिक बलों, सैन्य बलों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विवाह समारोहों, धार्मिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों तथा मृतकों के अंतिम संस्कार पर लागू नहीं होंगे।

ये आदेश 11 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।

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