खबरीलाल टाइम्स डेस्क : सशक्त महिलाएं विश्व को सशक्त बनाती हैं
परिचय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय है- ‘सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार, समानता सशक्तिकरण।’ इस वर्ष का यह विषय सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति और अवसर प्रदान करने तथा एक समावेशी भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान करता है जहां कोई भी पीछे न छूटे। इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य अगली पीढ़ी यानि युवाओं, विशेष रूप से युवा महिलाओं और किशोरियों को स्थायी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में सशक्त बनाना है। वर्ष 2025 एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि यह बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ है। यह दस्तावेज़ दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए सबसे प्रगतिशील और व्यापक रूप से समर्थित खाका है, जो कानूनी सुरक्षा, सेवाओं तक पहुंच, युवाओं की भागीदारी और सामाजिक मानदंडों, रूढ़ियों और पुराने विचारों में बदलाव के मामले में महिला अधिकारों के एजेंडे को बदल देता है। केंद्र सरकार विभिन्न नीतियों, योजनाओं और विधायी उपायों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जो राष्ट्रीय प्रगति में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को आकार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन और नेतृत्व की भूमिकाओं में बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 मार्च, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले नमो ऐप ओपन फ़ोरम पर देश की महिलाओं को अपनी प्रेरक जीवन यात्रा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पहले से प्रस्तुत उल्लेखनीय कहानियों की प्रशंसा की जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं की दृढ़ता और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। एक विशेष पहल के रूप में उन्होंने घोषणा की कि चयनित महिलाएं अपनी आवाज़ और अनुभवों के विस्तार के लिए 8 मार्च को उनके सोशल मीडिया अकाउंट संभालेंगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को स्वीकृति देना और उनके सशक्तिकरण, दृढ़ता और सफलता की यात्रा को प्रदर्शित करके दूसरों को प्रेरित करना है। संवैधानिक और कानूनी ढांचा भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14, कानून की नजर में समानता सुनिश्चित करता है जबकि अनुच्छेद 15 लैंगिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 51(ए)(ई) नागरिकों को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्देशक सिद्धांत, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 और 42, समान आजीविका के अवसर, समान वेतन और मातृत्व राहत पर जोर देते हैं। भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता है:
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948)
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आईसीसीपीआर, 1966)
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू, 1979)
- बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच (1995)
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003)
- सतत विकास के लिए एजेंडा 2030

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल सभी बच्चों की पहुंच में हों।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी): बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- समग्र शिक्षा अभियान: स्कूल के बुनियादी ढांचे और बालिकाओं के अनुकूल सुविधाओं को समर्थन देता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 शिक्षा में लैंगिक समानता और समावेशन को प्राथमिकता देती है।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: आदिवासी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना

- 2017-18 से महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) पुरुष जीईआर से आगे निकल गया है।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन: 2.07 करोड़ (2021-22), जो कुल संख्या 4.33 करोड़ का लगभग 50 प्रतिशत है।
- महिला और 100 पुरुष संकाय का अनुपात भी 2014-15 में 63 से बढ़कर 2021-22 में 77 हो गया है।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाएं: कुल एसटीईएम नामांकन का 42.57 प्रतिशत (41.9 लाख)।
- एसटीईएम पहल:
- विज्ञान ज्योति (2020) कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए एसटीईएम शिक्षा को बढ़ावा देती है।

- ओवरसीज फेलोशिप योजना वैश्विक अनुसंधान अवसरों में महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं और स्वयंप्रभा ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।
- एसटीईएम क्षेत्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक छात्राएं लाभान्वित हुईं।
- कौशल विकास पहल:
- कौशल भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- महिला प्रौद्योगिकी पार्क (डब्ल्यूटीपी) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं।
- 2. स्वास्थ्य और पोषण
- महिलाओं के कल्याण में सुधार लाने और लिंग आधारित स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियां शुरू की हैं।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। जनवरी 2025 तक 3.81 करोड़ महिलाओं को 17,362 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
- बेहतर मातृ स्वास्थ्य:
- पोषण और स्वच्छता:
- 3. आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन
- कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं।
- प्रमुख घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी: 84 प्रतिशत (2015) से बढ़कर 88.7 प्रतिशत (2020) हो गई।

- वित्तीय समावेशन:
- प्रधानमंत्री जन धन योजना: 30.46 करोड़ से अधिक खाते (55 प्रतिशत महिलाओं के) खोले गए।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना: 10 लाख से 1 करोड़ रूपए तक के 84 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए।
- मुद्रा योजना: 69 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को दिए गए।
- एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह: 9 मिलियन स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ (100 मिलियन) महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
- बैंक सखी मॉडल: 2020 में 6,094 महिला बैंकिंग प्रतिनिधियों ने 40 मिलियन डॉलर मूल्य के लेनदेन संसाधित किए।
- रोजगार और नेतृत्व:
- सशस्त्र बलों में महिलाएं: एनडीए में प्रवेश, लड़ाकू भूमिकाएं और सैनिक स्कूल।
- नागरिक विमानन: भारत में 15 प्रतिशत से अधिक महिला पायलट हैं जो वैश्विक औसत 5 प्रतिशत से अधिक है।
- कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास): 523 छात्रावासों से 26,306 महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- स्टार्टअप में महिला उद्यमी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10 प्रतिशत निधि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित
- 4. डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण
- डिजिटल युग में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच महत्वपूर्ण है। सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनाने में सक्रिय रही है।
- डिजिटल इंडिया पहल:
- वित्तीय प्रौद्योगिकी और समावेशन:
- 5. सुरक्षा और संरक्षा
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कानूनी तथा संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए कई विधायी उपाय, समर्पित निधि और फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं।

- प्रमुख कानूनी ढांचे:
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड में वृद्धि।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
- पोक्सो अधिनियम, 2012: बाल दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानून को मजबूत किया गया
- तीन तलाक पर प्रतिबंध (2019): तत्काल तलाक प्रथाओं को अपराध की श्रेणी में लाना
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961: दहेज से संबंधित अपराधों को दंडित करता है
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: नाबालिगों को जबरन विवाह से बचाता है
- निर्भया फंड परियोजनाएं (11,298 करोड़ रूपए आवंटित):
- वन स्टॉप सेंटर (ओएससी): 802 केंद्र क्रियाशील हैं जो दस लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112): 38.34 करोड़ कॉलों का निपटान किया गया।
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी): 750 न्यायालय चल रहे हैं जिनमें से 408 विशेष रूप से पोक्सो मामलों के लिए हैं।
- साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930) और डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं।
- सुरक्षित शहर परियोजनाएं: महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 शहरों में कार्यान्वित की गईं।
- पुलिस स्टेशनों में 14,658 महिला सहायता डेस्क जिनमें से 13,743 की प्रमुख महिलाएं हैं।
- संस्थागत और विधायी सुधार
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023: लैंगिक न्याय के प्रावधानों को मजबूत करता है।
- वैवाहिक बलात्कार (18 वर्ष से कम आयु की पत्नियों के लिए) अपराध घोषित किया गया।
- यौन अपराधों और तस्करी के लिए सज़ा बढ़ाई गई।
- गवाह सुरक्षा और डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यता में सुधार हुआ।
- सीएपीएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: चुनिंदा बलों में 33 प्रतिशत आरक्षण।
- नारी अदालत: असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था जिसका अब विस्तार किया जा रहा है।
- निष्कर्ष
- भारत ने व्यापक नीतियों, लक्षित योजनाओं और कानूनी ढांचों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक भागीदारी से लेकर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन से लेकर शिक्षा तक, सरकार की पहलों ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक समावेशी, लैंगिक-समान समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना बहुत जरूरी है जहां महिलाएं राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। नीति-निर्माण, सामुदायिक जुड़ाव और डिजिटल समावेशन में निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं आने वाले वर्षों में भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाती रहें।