खबरीलाल टाइम्स डेस्क : गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है
रिपोर्ट में घायलों की स्वास्थ्य स्थिति और मृतकों के निकटतम संबंधियों को प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना अपेक्षित है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि 19 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश केगौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर के नगला हुकुम सिंह गाँव में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से चार मज़दूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बताया गया है कि इमारत पर काम कर रहे 10 मज़दूरों में से एक लापता है। उल्लेखनीय है कि इमारत का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था।
आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने गौतमबुद्ध नगर के ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
रिपोर्ट में घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण शामिल होने की उम्मीद है। इसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा मृतकों और घायलों के परिजनों को प्रदान किया गया मुआवज़ा, यदि कोई हो, भी शामिल होने की उम्मीद है।