खबरीलाल टाइम्स, SBS नगर, पंजाब डेस्क: जिलाधिकारी, शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर में शांति और कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों का सभा आयोजित किया है। सार्वजनिक स्थानों पर भाषण, जुलुस/बैठक/रैलीएं देते हुए बिना अनुमति के स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में उप डिवीजन मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति से सार्वजनिक बैठकें, जुलूस या रैलियां की जा सकती हैं। संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट भारत सरकार, पंजाब सरकार व जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर जारी आदेश को इस हेतु स्वीकृति देते हुए ध्यान रखेंगे। उन्होंने पुलिस/सेना की वर्दी में सेना के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान और शादियों/शोक सभाओं/धार्मिक स्थानों पर भगवान का गुणगान करने के लिए इस प्रतिबंध से छूट दी है।