खबरीलाल टाइम्स डेस्क : 31 दिसंबर, 2024 तक देश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की कुल संख्या 7,40,766 है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.राज्य/संघ राज्य क्षेत्रपंजीकृत विधवाओं की संख्या 
1आंध्र प्रदेश26,879
2अरुणाचल प्रदेश211
3असम10,700
4बिहार12,558
5छत्तीसगढ़1,525
6दिल्ली14,273
7गोवा510
8गुजरात5,392
9हरियाणा58,083
10हिमाचल प्रदेश40,232
11जम्मू एवं कश्मीर22,761
12झारखंड5,105
13कर्नाटक30,552
14केरल71,570
15मध्य प्रदेश12,506
16महाराष्ट्र67,757
17मणिपुर2,113
18मेघालय1,517
19मिजोरम2,495
20नगालैंड993
21ओडिसा5,988
22पंजाब75,821
23राजस्थान61,080
24सिक्किम416
25तमिलनाडु58,283
26त्रिपुरा727
27तेलंगाना8,109
28उत्तराखंड50,285
29उत्तर प्रदेश72,071
30पश्चिम बंगाल15,808
31अंडमान एवं निकोबार (यूटी)203
32चंडीगढ़ (यूटी)2,490
33पुदुचेरी (यूटी)886
34लद्दाख (यूटी)867
कुल7,40,766
विधवाओं को मासिक सहायता पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति के आधार पर पारिवारिक पेंशन की समीक्षा की जाती है। महंगाई राहत, जिसका समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, के परिणामस्वरूप पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है।

सरकार समय-समय पर युद्ध विधवाओं और सशस्त्र सेना कर्मियों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करती है। योजनाओं में किए गए संशोधन/वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.योजना/अनुदानप्रभावी होने की तारीख के साथ पेंशन राशि (रुपये में)
1.बेटी की शादी के लिए अनुदान(02 बेटियों तक)(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)16,000/- से 50,000/- रु.अप्रैल 2016 से प्रभावी
विधवा पुनर्विवाह अनुदान(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)* यदि 21 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद विधिवत विवाह हुआ हो।
2.दरिद्रता अनुदान – 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसएम और विधवाओं के लिए(गैर-पेंशनभोगी हवलदार या समकक्ष रैंक तक)1,000/- रुपये प्रति माह से 4,000/- रुपये प्रति माह(जीवनभर)अप्रैल 2017 से प्रभावी
3.100 प्रतिशत विकलांग बच्चा01 अप्रैल 2022 से जेसीओ तक बढ़ाया गया1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माह01 अप्रैल 2021 से प्रभावी
4.अनाथ अनुदान(सभी रैंकों के लिए पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)पूर्व सैनिकों की बेटियां विवाह होने तक।भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र, 21 वर्ष की आयु तक। 1,000/- रुपये प्रति माह से 3,000/- रुपये प्रति माहअप्रैल 2022 से प्रभावी
5.विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) 20,000/- से 50,000/- रुपये(वन टाइम)11 अगस्त 2023 से प्रभावी
6.चिकित्सा उपचार अनुदान(गैर-पेंशनभोगी हवलदार रैंक तक)30,000/- रुपये से 50,000/- रुपये (अधिकतम)11 अगस्त 2023 से प्रभावी
7.गंभीर रोग अनुदान (स्वयं और पत्नी/विधवा के लिए गैर-पेंशनभोगी ईएसएम के सभी रैंकों पर लागू)1.25 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये11 अगस्त 2023 से प्रभावी
8.गृह ऋण पर सब्सिडी। केएसबी युद्ध में मारे गए लोगों, युद्ध में विकलांग हुए लोगों और शांति काल में हताहत हुए लोगों को घर बनाने के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से गृह ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से ब्याज का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करता है। 1,00,000/- रुपये (अधिकतम)1 लाख रुपये 
9. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना: पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:

(क) लड़कों के लिए 2,500/- रुपये प्रति माह।

(ख) लड़कियों के लिए 3,000/- रुपये प्रति माह।

युद्ध विधवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अनुकंपा के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार का विवरण इस प्रकार है:

  • अधिकारी : भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए जवानों के बच्चों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) और शॉर्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनीकी) महिला प्रवेश में वरीयता दी जाती है। रक्षा कर्मियों की विधवाओं को 35 वर्ष की आयु तक की छूट भी प्रदान की जाती है। भारतीय सेना में विभिन्न अधिकारी प्रविष्टियों के लिए निर्धारित रिक्तियां निम्नानुसार हैं:
क्र. सं.श्रेणीप्रवेशरिक्तियां
(1)रक्षा कार्मिक की विधवालघु सेवा कमीशन (गैर-तकनीकी)01
(ii)भारतीय सेना कार्मिकों के युद्ध हताहत वार्डएसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) पुरुष07
एसएससी राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) महिला01
  • जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ)/अन्य रैंक (ओआर): सेवा के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाएं महिला सैन्य पुलिस में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • नागरिक सुरक्षा रोजगार : इस विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिनांक 02 अगस्त, 2022 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 14014/1/2022-स्था.(डी) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, रक्षा नागरिक कर्मचारी के साथ-साथ सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य को केवल ग्रुप ‘सी’ सीधी भर्ती के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
आवास योजना के अंतर्गत, सेना कल्याण आवास संगठन ने प्रत्येक परियोजना में विधवाओं के लिए 3 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया है।

यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज राज्य सभा में श्री निरंजन बिशी और श्रीमती सुलता देव को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *